Himachal News: हिमाचल में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन होगी बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ

Published on: 4 September 2024
Himachal News: अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ

Himachal News: हिमाचल प्रदेश अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने वाला संशोधन विधेयक (Disqualified MLA Pension Amendment Bill) पास हो गया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा। राज्यपाल की हरी झंडी के बाद यह कानून का रूप लेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक सदन में बुधवार को चर्चा के बाद पास किया गया। इस कानून (Disqualified MLA Pension Amendment Bill) में व्यवस्था की गई है कि किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा।

इसके अलावा यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है तो उसकी ओर से पहले से ली गई पेंशन ऐसी रीति से वसूली जाएगी।

राज्यस्तरीय मां शूलिनी मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। solan mela

गौरतलब है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बीते दिनों आए सियासी संकट से उबरने के बाद इस तरह का कानून को बनाने का एक कड़ा फैसला लिया है। विस अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बागी छह कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल को प्रलोभन में आकर दल बदलने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था। सुधीर और लखनपाल तो उपचुनाव लड़कर भाजपा से विधायक बन गए, लेकिन राणा, भुट्टो, चैतन्य और रवि ठाकुर नहीं जीत पाए, जो अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की श्रेणी में हैं।

Tek Raj

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now