प्रजासत्ता ब्यूरो।
Himachal News: करोबारी को धमकाने के मामले में प्रदेश के पूर्व डीजीपी और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने
ट्रांसफर को लेकर आदेशों पर डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्रा राव की बेंच में मामले की सुनवाई हुई है।
उल्लेखनीय है कि डीजीपी और एसपी को सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि दो अफसर हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल करें। अब मामले में सुनवाई हुई और याचिका खारिज हो गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जारी रख सकती है। 28 फरवरी की सरकार कोर्ट में अगली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।
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