WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Maternity Benefit Act : हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रेग्नेंट महिलाओं को आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने का दिया निर्देश

Himachal Pradesh High Court: मां बनने का अधिकार भी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक है। इस अधिकार की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जहां भी लागू हो, मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।"

शिमला |
Maternity Benefit Act: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने डिलीवरी के दौरान महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखने और आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल (Loreto Convent Tara Hall School) की प्रबंध समिति (Managing Committee) के सचिव बनाम शारू गुप्ता और अन्य के मामले में यह आदेश दिया है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की पीठ ने यह फैसला दिया है।

work with us

यह मामला प्रतिवादी शारू गुप्ता (Sharu Gupta) से संबंधित है, जिन्हें अनुबंध के आधार पर सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, बाद में, परीक्षण अवधि के दौरान उन्हें गर्भावस्था का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने उनकी सेवाओं को समाप्त करते हुए असंतुष्टि का आरोप लगाया। “लेकिन श्रम निरीक्षक और अपीलीय प्राधिकरण ने मैटर्निटी लाभ प्रदान करने से बचने के लिए समाप्ति को रणनीतिक कदम माना।”

लेकिन याचिकाकर्ता के स्कूल प्रबंधन ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि शारू गुप्ता अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में स्कूल को सूचित करने में विफल रही और उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन (Application for Maternity Leave) नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी बर्खास्तगी सेवा नियमों के अनुसार थी और उनके कथित असंतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के कारण उचित थी।”

जवाब में शारू ने जोर देकर कहा कि स्कूल को उसकी प्रेग्नेंसी के बारे में पता था, जैसा कि उसकी पिछली छुट्टियों से पता चलता है। उसने कहा कि उसने मौखिक रूप से शीतकालीन अवकाश के बाद मैटरनिटी लीव पर जाने का इरादा बताया और मैटरनिटी बेनेफिट देने से बचने के लिए उसे बर्खास्त कर दिया गया।

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर (Justice Vivek Singh Thakur) ने मामले से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया कि शारू गुप्ता ने उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में सूचित नहीं किया था। अदालत ने अपने फैसले में सुनीता बालियान बनाम निदेशक समाज कल्याण विभाग, एनसीटी नई दिल्ली सरकार (2007) मामले का हवाला भी।

मामले से जुड़े अन्य तथ्य जांचने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने स्कूल की अपील को खारिज कर दिया और निचले प्राधिकारी के आदेशों को बरकरार रखा। इसके अलावा, अदालत ने उसे बहाली के बदले 15 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया। साथ ही यह घोषणा की कि “मैटरनिटी बेनेफिट के अनुदान को विफल करने के किसी भी इरादे से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

मामले में जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की पीठ ने कहा, गर्भ धारण करना, बच्चे को जन्म देना और उसकी देखभाल करना न केवल महिला का मौलिक अधिकार (Fundamental Rights Of Women) है, बल्कि समाज के अस्तित्व के लिए उसके द्वारा निभाई जाने वाली पवित्र भूमिका भी है। इस कर्तव्य की कठिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे वे सुविधाएं दी जानी चाहिए।

अदालत ने दर्ज किया, “मां बनने का अधिकार भी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकारों में से एक है। इस अधिकार की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जहां भी लागू हो, मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट (Maternity Benefit Act) के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।”

पढ़े हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला

Number of E-Vehicles reached 2918 in Himachal Pradesh

Himachal News: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हिमाचल में एक जनवरी 2024 से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल-पैट्रोल वाहन

Govt Saving Schemes Interest Rate Increase 2024: सरकार का तोहफा! नए साल पर इन बचत योजनाओं पर बढ़ाई ब्याज दरें

Health Tips: जानिए! गिलोय (Giloy) के औषधीय गुण एवं फायदे

Tek Raj
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 8 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Latest News

Kangra News: विजिलेंस टीम ने 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा पटवारी

Kangra News: कांगड़ा जिले से एक गंभीर भ्रष्टाचार का...

HP Special Educator Recruitment: हिमाचल में स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों पर भर्ती

HP Special Educator Recruitment 2024: हिमाचल प्रदेश में लंबे...

More Articles

Himachal News: सीएम सुक्खू ने की कर्मचारियों और पेंशनरों को चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की घोषणा.!

Himachal News in Hindi: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों...

AIIMS Recruitment: AIIMS बिलासपुर में 123 सीनियर रेजिडेंट पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू..!

AIIMS Recruitment 2024: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS Bilaspur) में सीनियर रेजिडेंट (नॉन अकादमिक) के 123 पदों...

HP Special Educator Recruitment: हिमाचल में स्पेशल एजुकेटर के 245 पदों पर भर्ती

HP Special Educator Recruitment 2024: हिमाचल प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद तृतीय श्रेणी के पदों पर नियमित भर्ती होने जा रही है। शिक्षा...

Himachal: मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर का किया लोकार्पण

Himachal News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला में 33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रदेश...

Masjid Controversy: संजौली मस्जिद की तीन मंजिल अवैध घोषित, कोर्ट ने गिराने के दिए आदेश

Sanjauli Masjid Controversy: राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट में शनिवार को...

Toilet Seat Tax Controversy: टॉयलेट टैक्स मामले में हिमाचल सरकार की देशभर में फजीहत..!

Toilet Seat Tax Controversy: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा शौचालयों की संख्या के आधार पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव की देशभर में खूब...

Himachal News: कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका..!

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के ऊना जिला (Una District) की चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुदर्शन बबलू (Sudarshan...

उमर अब्दुल्ला Lawrence School के फाउंडर्स डे में पहुंचे, याद किए अपने पुराने दिन..!

सोलन | Omar Abdullah arrived at Lawrence School's Founder's Day: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने चुनाव के बाद व्यस्त कार्यक्रम...
Watch us on YouTube