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Himachal News: हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को हाईकोर्ट से मिली सशर्त अग्रिम जमानत

Published on: 5 August 2024
Himachal News: हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को हाईकोर्ट से मिली सशर्त अग्रिम जमानत

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( Himachal Pradesh High Court) ने हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ( BJP MLA Ashish Sharma) को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। शर्त के अनुसार विधायक आशीष शर्मा कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे।

मामले पर सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार की तरफ से जांच अधिकारी ने  कोर्ट को बताया गया कि 12 मार्च को प्रार्थी को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की शर्तों के अनुसार प्रार्थी ने जांच में योगदान किया है। मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थी पर संगीन आरोप लगे हैं। यदि कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करता है तो प्रार्थी पर कड़ी शर्तें लगाई जाए।

कोर्ट ने कहा कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती। सामान्य नियम जमानत का है, जेल का नहीं।

बता दें कि शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने अन्य आरोपियों से मिलकर सरकार गिराने के लिए साजिश रची। आशीष शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ए और 171 सी, 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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