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Himachal: सरकार गिराने की साजिश के आरोप में पूछताछ, बागी विधायक चैतन्य के पिता और आशीष शर्मा नहीं पहुंचे थाने

Published on: 15 March 2024
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शिमला ब्यूरो |
Himachal Political Crisis: हिमाचल में सुक्खू सरकार को गिराने की साजिश रचने और राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग के लिए कथित खरीद फरोख्त मामले में पुलिस की SIT तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में पूछताछ के लिए कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को हाजिर होना था।

लेकिन कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा आज खुद पुलिस के सामने बालूगंज थाने में पेश नहीं हुए। जानकारी मुताबिक इन दोनों के वकील बालूगंज पुलिस के समक्ष हाजिर हुए। वकीलों ने पुलिस को बताया कि राकेश शर्मा और आशीष शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने इस मामले में पेश होने के लिए पुलिस से एक सप्ताह का वक्त मांगा।

बता दें कि कथित खरीद फरोख्त के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को राकेश शर्मा और आशीष शर्मा को बालूगंज पुलिस के समक्ष पेश होने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी। मगर, दोनों खुद पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुए। इनके खिलाफ कांग्रेस के विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने शिमला के बालूगंज थाना में FIR दर्ज करवा रखी है। आरोपितों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं।

गौरतलब है कि राकेश शर्मा और आशीष शर्मा पर बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड़यंत्र रचने और विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप है। इन्होंने सरकार को गिराने के लिए विधायकों के फाइव से सेवन स्टार होटलों में ठहराने की व्यवस्था की और हेलीकाप्टर से बागी विधायकों को ले जाने में मदद की। इधर, राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद-फरोख्त करने व करोड़ों के लेन-देन के इस मामले में एसपी शिमला ने एएसपी नवदीप सिंह की अध्यक्षता में SIT गठित की है। यह SIT इस मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्र कर रही है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा रिटायर IAS और उत्तराखंड के पूर्व में मुख्य सचिव रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, राकेश शर्मा और आशीष शर्मा विधायकों की खरीद-फरोख्त के सूत्रधार है। इस कारण जांच इन पर केंद्रित कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, एफआईआर में 171 ए और 171सी, 120 बी और भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 व 8 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

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