Thakur Singh Bharmouri Comment on PM Modi: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत शब्दावली इस्तेमाल करने के आरोपों से बरी कर दिया है। भरमौरी पर चुनाव आचार संहिता और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के उल्लंघन का आरोप था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने भरमौरी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई को खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले को आगे खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे याचिकाकर्ता को बिना वजह कानूनी मुश्किलों और लंबी अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
अदालत ने यह भी गौर किया कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट में इस बात का कोई साफ जिक्र नहीं है कि भरमौरी ने असल में कौन से आपत्तिजनक शब्द कहे थे। बिना किसी ठोस जानकारी के मामला चलाना सही नहीं है।
उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब भाजपा पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने एक ईमेल के जरिए शिकायत की थी कि भरमौरी ने एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस शिकायत के आधार पर भरमौर थाने में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं बनता है।

















