BBN News: औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में एक युवक का शव मिलने के मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपुष्ट जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ बद्दी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर घटना को हत्या के रूप में प्रस्तुत करने और शव का सिर अलग होने संबंधी दावे करने वाले संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना नालागढ़ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार 21 सितंबर को चौकीवाला ट्रक यूनियन के समीप एक युवक का शव बरामद हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस कानूनी, चिकित्सकीय और वैज्ञानिक पहलुओं से जांच कर रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों ने घटना को लेकर ऐसी पोस्ट प्रसारित कीं, जिनमें शव का सिर अलग होने और युवक की हत्या किए जाने संबंधी दावे किए गए।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सोशल मीडिया पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं हुई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बद्दी पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री का संज्ञान लिया। पोस्ट और उसके प्रसार से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद 22 सितंबर को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नालागढ़ थाना में BNS की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया। मामले में आगामी जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपराधिक घटना या संवेदनशील मामले से जुड़ी अपुष्ट जानकारी को सत्यापन के बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट, शेयर या फॉरवर्ड न करें। पुलिस के अनुसार ऐसी सूचनाओं से आमजन में भ्रम और भय की स्थिति पैदा हो सकती है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
पुलिस ने लोगों से आह्वान किया कि किसी भी घटना से संबंधित सही एवं प्रमाणित जानकारी के लिए केवल अधिकृत पुलिस माध्यमों एवं सत्यापित स्रोतों पर ही भरोसा करें तथा सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी सूचना को आगे प्रसारित करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें।
पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि बद्दी पुलिस निष्पक्ष, वैज्ञानिक और तथ्याधारित जांच के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया के माध्यम से जानबूझकर भ्रामक या झूठी सूचना प्रसारित कर लोगों को भ्रमित करने अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


















