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भ्रष्टाचार के आरोपियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, अब सिर्फ ‘इस एक चालाकी’ से रद्द नहीं होगी FIR
अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल जांच या चार्जशीट दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।








