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नाबालिग को घर से भगाने व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

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कांगड़ा|
विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो कांता वर्मा की अदालत ने नाबालिग लड़की को घर से भगाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की पैरवी विशेष सरकारी वकील राम देव चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि नगरोटा बगवां पुलिस थाने में 11 मई, 2017 को नाबालिग लड़की के स्वजन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उस समय पीड़िता जमा दो में पढ़ती थी। आरोपित नाबालिग को भगाकर देहरा कोर्ट में शादी करने के लिए ले गया था जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था और दो बच्चों का पिता था। आरोपित ने यह बात को नाबालिग से छिपाई थी।

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पीड़िता के नाबालिग होने के कारण शादी नहीं हो सकी। सरकारी वकील के अनुसार, इसके बाद आरोपित ने लड़की को 23 मई तक अपने साथ रखा और देहरा व ज्वालामुखी में दुष्कर्म किया। न्यायालय में सरकारी वकील ने 29 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया गया

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