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Baddi Property Freeze: बद्दी पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, राहुल गुप्ता की 1.97 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

Himachal Crime News: हिमाचल प्रदेश के बद्दी में 10.330 किलो गांजा मामले के मुख्य आरोपी और उसके परिवार की करीब 1.97 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर फ्रीज कर दिया है।
Baddi Property Freeze: बद्दी पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, राहुल गुप्ता की 1.97 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

Baddi Property Freeze: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बद्दी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा कारोबार से अर्जित अवैध कमाई पर कड़ा प्रहार करते हुए एक आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज करीब 1.97 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने की बड़ी कानूनी कार्रवाई पूरी की है।

जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला वर्ष 2025 में पुलिस थाना बद्दी में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के तहत का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी राहुल गुप्ता पुत्र संतोष शाह को गिरफ्तार किया था। आरोपी मूल रूप से बिहार राज्य के जिला सारण का रहने वाला है और वर्तमान समय में बद्दी में रह रहा था। गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से 10 किलो 330 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने केवल मादक पदार्थों की बरामदगी तक खुद को सीमित न रखते हुए आरोपी और उसके परिवार के वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल शुरू की। वित्तीय जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी ने नशीले पदार्थों के काले कारोबार से करोड़ों रुपए की अचल और चल संपत्तियां अर्जित की थीं।

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जांच टीम ने पाया कि बद्दी की लक्ष्मी नारायण कॉलोनी (वार्ड नंबर 7) में छह बिस्वा भूमि पर एक तीन मंजिला भव्य मकान का निर्माण कराया गया था। राजस्व विभाग और मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा इस भूमि तथा तीन मंजिला भवन की कुल कीमत 1 करोड़ 71 लाख 64 हजार 271 रुपए आंकी गई है।

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इतना ही नहीं, पुलिस की वित्तीय पड़ताल में अवैध कमाई से खरीदी गई एक स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) गाड़ी का भी पता चला, जिसकी अनुमानित कीमत 24 लाख 69 हजार 725 रुपए है। इसके अलावा, आरोपी और उसके परिजनों के विभिन्न बैंक खातों में जमा 1 लाख 42 हजार 251 रुपए की नकदी को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,97,76,247 रुपए की संपत्ति चिन्हित कर फ्रीज की गई है।

पुलिस द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली द्वारा कर दी गई है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश जारी होने के बाद अब इस संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी भी प्रकार से लेन-देन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस संपत्ति के किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

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पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी राहुल गुप्ता का पूरा परिवार इस अवैध धंधे में संलिप्त रहा है। आरोपी की माता के खिलाफ भी वर्ष 2022 में बद्दी थाना में मामला दर्ज हो चुका है। उस दौरान पुलिस टीम ने उसकी माता के कब्जे से 824 ग्राम गांजा और अवैध देशी शराब बरामद की थी।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस की रणनीति केवल तस्करों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध व्यापार से बनाई गई हर संपत्ति की वित्तीय जांच कर उसे कानून के अनुसार फ्रीज और जब्त किया जा रहा है ताकि तस्करों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

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