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भाजपा नेता तरसेम भारती को 8 साल पहले के मामले 18 माह की सजा

Published on: 20 September 2022
भाजपा नेता तरसेम भारती को 8 साल पहले के मामले 18 माह की सजा

सोलन |
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व सोलन विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में शामिल तरसेम भारती को कंडाघाट कोर्ट ने 18 माह की सजा सुनाई है। दरअसल मामला, 8 साल पहले 15 अक्तूबर 2014 का है। मामले में 8 साल की कानूनी जंग के बाद मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया।

बता दें कि 8 साल पहले 15 अक्तूबर 2014 को वाकनाघाट में ग्रामीण दाह संस्कार के लिए शवयात्रा को हालड्ड नाला श्मशानघाट में ले जा रहे थे। जब वह लोग तरसेम भारती के स्टोन क्रशर के नीचे से गुजर रहे थे। इसी दौरान ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हुए।
ग्रामीणों ने मौके पर लगी पोकलेन मशीन के ऑपरेटर को कुछ देर काम रोकने का आग्रह किया, लेकिन उसने काम जारी रखा। जिसके चलते बडे़ पत्थर नीचे की और गिरने लगे। भगदड़ के कारण शवयात्रा में शामिल दो लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे।

घटना के बाद स्टोन क्रशर के मालिक तरसेम भारती व पोकलेन ऑपरेटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए, 336 व 337 के तहत मुकदमा भी दायर हुआ था। 8 साल की कानूनी जंग के बाद मंगलवार को कंडाघाट की ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) ने अपना फैसला सुनाया। तरसेम भारती को लापरवाही से दो लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत ने 18 माह की सजा का फैसला सुनाया।

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