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मतदान से 2 दिन पहले व मतगणना के दिन हिमाचल में ड्राई डे घोषित

Published on: 2 November 2022

शिमला ब्यूरो।
हिमाचल में मतदान से 2 दिन पहले व मतगणना के दिन ड्राई डे घेाषित कर दिया है। इस संबंध में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी घोषणाओं तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एक्ट-2011 एवं पंजाब आबकारी एक्ट-1914 के प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रदेश भर में तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंधित मतदान केंद्र से 3 किलोमीटर के दायरे में ड्राई डे रहेगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मादक द्रव्य, होटल, दुकानों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की बिक्री बंद रहेगी।

प्रदेश में सभी विभागीय अधिकारियों को आदेशों को लागू करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 12 नवम्बर (शनिवार) को मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पूर्व और मतगणना पर 8 दिसम्बर (वीरवार) को ड्राई डे घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 नवम्बर (वीरवार) सायं 5 बजे से 12 नवम्बर (शनिवार) सायं 5 बजे तक और मतगणना दिवस 8 दिसम्बर (वीरवार) 2022 को ड्राई दिवस घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के आबकारी कलैक्टर, राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर एवं आबकारी उड़नदस्तों के संयुक्त आयुक्त को अपने संबंधित क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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