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कालका के विधायक प्रदीप चौधरी को मिली हिमाचल उच्च न्यायलय से स्टे, विधायक पद बने रहेंगे

कालका के विधायक प्रदीप चौधरी को मिली हिमाचल उच्चतम न्यायलय से स्टे

अमित ठाकुर (परवाणू)
परवाणू के साथ लगते कालका विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को नालागढ़ कोर्ट से एक मामले में 3 साल की सजा होने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अब हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा उक्त मामले में स्टे दे दिया गया है।हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व राज्य सरकार में चेयरमैन रह चुके विजय बंसल एडवोकेट ने माननीय उच्च न्यायलय के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रदीप चौधरी व सभी कांग्रेसजनों को बधाई दी है।

गौरतलब है कि 1 फरवरी 2021 को ही विजय बंसल ने वीडियो सन्देश व ब्यान जारी करके कहा था कि प्रदीप चौधरी को मामले में स्टे मिल जाएगी और पुनः सदस्यता कायम हो जाएगी। अब जहां तो एक तरफ कार्यकर्ताओ में खुशी की लहर है वही विरोधी दलों की झूठी आस पर भी अंकुश लग गया है।

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कांग्रेस कार्यकर्ताओ का कहना है कि सीनियर एडवोकेट विजय बंसल ने कानूनी विश्लेषण करके 3 महीने पहले ही कह दिया था कि प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता पर कोई आंच नही आएगी।जानकारी के अनुसार अब जब माननीय उच्च न्यायलय ने उक्त कनविक्शन पर स्टे कर दी है तो अब विधानसभा सदस्यता 14 जनवरी 2021 से ही बहाल हो जाएगी क्योंकि उसी दिन से रद्द हुई थी।इसके साथ साथ अब कालका विधानसभा उपचुनाव भी नही होगे। इस आदेश से पूरे स्थानीय कॉंग्रेसी कुनबे में खुशी की लहर है।

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