Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

Hamirpur News: चरस रखने के मामले में दोषी को 5 वर्ष कठोर कारावास

Published on: 27 September 2023
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

हमीरपुर | 27 सितम्बर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने चरस रखने के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 492.97 ग्राम चरस रखने के आरोप सिद्ध होने पर दोषी हेम राज उर्फ हल्कू पुत्र रोशन लाल निवासी टिक्कर बूहला डाकखाना टिक्कर खतरियां तहसील टौणीदेवी को यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार मिडल स्कूलों में ड्राइंग और PTE टीचर की भर्ती के लिए न्यूनतम विद्यार्थी संख्या की शर्त समाप्त करने पर कर रही विचार

सरकार की ओर मामले की पैरवी करने वाले जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 14 अक्तूबर, 2020 को पुलिस ने गश्त के दौरान दरोबड़ी के श्मशानघाट मैदान के पास करीब 5.45 बजे सफेद रंग की आल्टो कार को जांच के लिए रोका।

चालक को कागजात दिखाने के लिए कहा। कार चालक कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया और घबराने लगा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसके लिए दवाई लेने जा रहा है।

Hamirpur News: हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें केंद्र सरकार – सीटू

पुलिस ने जब शक के आधार पर हेम राज की कार की तलाशी ली तो उसमें से 492.97 ग्राम चरस बरामद हुई। उक्त व्यक्ति के खिलाफ भोरंज थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत में 18 गवाहों बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई गई।

Hamirpur News: सिलिंडर ले जा रहा वाहन में विस्फोट के बाद हुए धमाके

Hamirpur district newsHamirpur Himachal updatehamirpur latest newshamirpur newshamirpur news todayHamirpur samachar

Join WhatsApp

Join Now