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Himachal News: घोषित अपराधी गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की स्वतंत्रता का हकदार नहीं होता :- हिमाचल हाइकोर्ट

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शिमला ।
Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने दिलदार खान उर्फ सोनू खान बनाम एचपी राज्य मामले में सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी की है।हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश राजेस्क कैंथला ने हेरोइन तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी दिलदार खान उर्फ ​​सोनू खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिपण्णी करते हुए कहा कि एक बार जब किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो वह गिरफ्तारी पूर्व जमानत की स्वतंत्रता का हकदार नहीं होता है।

गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की असाधारण प्रकृति और इसके संयमित उपयोग पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस कैंथला ने कहा कि घोषित अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत का अधिकार खो देता है।
दरअसल याचिकाकर्ता दिलदार खान उर्फ ​​सोनू खान पर एचआरटीसी बस में एक बैकपैक में व्यावसायिक मात्रा में हेरोइन (333.63 ग्राम) रखने का आरोप था। हालांकि, पुलिस द्वारा जांच शुरू करने के बाद खान फरार हो गया और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अशोक कुमार ठाकुर ने याचिकाकर्ता को में गलत तरीके से फंसाने का दावा करते हुए तर्क दिया कि वह बिना किसी आपत्ति के मौके से चला गया था। जवाब में उप महाधिवक्ता प्रशांत सेन ने याचिकाकर्ता की घोषित अपराधी के रूप में स्थिति पर प्रकाश डाला, उसे बैकपैक और हेरोइन से जोड़ने वाले सीसीटीवी साक्ष्य प्रस्तुत किए। राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, एक वर्ष से अधिक समय तक फरार रहने के कारण, गिरफ्तारी से पहले जमानत दिए जाने पर उसके भागने का जोखिम है।

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जस्टिस कैंथला ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद पी चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2019 का संदर्भ दिया और कहा कि गिरफ्तारी से पहले जमानत एक असाधारण उपाय है और इसलिए इसे संयम से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

हरियाणा राज्य बनाम धर्मराज 2023 में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए, जस्टिस कैंथला ने कहा कि घोषित अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी से पहले जमानत का अधिकार खो देता है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज की मौजूदगी पर गौर किया, जिसमें खान को हेरोइन वाले बैकपैक के साथ बस में चढ़ते हुए स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

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कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के पास बस में चढ़ने के समय बैकपैक होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता ने बैकपैक अपने पास नहीं रखा था, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास वह बैग नहीं था।”

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा सीमा से अधिक बरामद हेरोइन के साथ, जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित किया गया है।

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