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Kangana Ranaut MP Mandi: सांसद कंगना रणौत को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने का आदेश

Published on: 22 August 2024
Kangana Ranaut MP Mandi: सांसद कंगना रणौत को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने का आदेश

Kangana Ranaut MP Mandi: सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के चुनाव को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रतिवादी कंगना रणौत की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत में जवाब दायर करने का समय मांगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने प्रतिवादी कंगना को तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वादी पक्ष लायक राम नेगी की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार पेश हुए, जबकि प्रतिवादी पक्ष कंगना रनौत की ओर से अंशुल बंसल और वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास के साथ अर्जुन लाल और आकाश ठाकुर पेश हुए। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने भी रिप्लाई के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी दायर करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा। मामले में अगली सुनवाई अब सितंबर महीने में होगी।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि प्रार्थी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को गलत तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी लायक राम के मुताबिक, नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया।

प्रार्थी के मुताबिक यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिसके कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता तो संभवतः वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब होता। प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है, ताकि दोबारा इस सीट के लिए चुनाव हो सके।

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