Prajasatta Side Scroll Menu

Himachal News: कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका..!

Himachal News: कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका..!

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के ऊना जिला (Una District) की चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुदर्शन बबलू (Sudarshan Singh Bablu) को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, विधायक की सिफारिश पर जिला न्यायवादी ऊना का तबादला करने के आदेश को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है।

इस मामले की सुनवाई न्यायधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में हुई। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका से पता चला कि जिला न्यायवादी एकलव्य का तबादला ऊना से शिमला किया गया। जबकि 16 माह पूर्व ही उनका तबादला रामपुर से ऊना किया गया था।

जानकारी के मुताबिक जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य विधायक सुदर्शन बबलू के खिलाफ दर्ज हुए एक मामले (90/22) की पैरवी कर रहे हैं। मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है जिसमे 506, 509 धाराओं के तहत  सुनवाई चल रही। मामले की पिछली सुनवाई 30/09/2024 को हुई है। जिसमे गवाहों के बयान दर्ज किये गए  हैं। इसमे से एक गवाह इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी भी है।

इसे भी पढ़ें:  विपक्ष ने सरकार पर लगाया पर्यटन की संपत्तियां बेचने का आरोप, सदन में हंगामे के बाद वाकआउट
Himachal News: कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका..!
Himachal News: कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका..!

अब तक हुई सुनवाई के दौरान जिला न्यायवादी द्वारा कोर्ट के सामने महिला का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। ऐसे में विधायक को डर है कि इस मामले में उन्हें सजा न हो जाये। जिसके चलते मामले की पिछली सुनवाई के बाद विधायक द्वारा जिला न्यायवादी की तबादले की सिफारिश की गई थी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि तबादला विधायक के डिओ नोट पर हुआ या मौखिक तौर पर सरकार पर दबाब बनाने की वजह से किया गया।

इसे भी पढ़ें:  HRTC Bus Accident in Bilaspur: बिलासपुर के घ्याणा में ट्राले की टक्कर लगने से पुल से नीचे गिरी HRTC की बस

जिसके बाद जिला न्यायवादी ने तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से आदेश दिए गए  कि जिला न्यायवादी के तबादला आदेश स्थगित किए जाए और अगर याचिकर्ता ने अन्य स्थान पर कार्यभार संभाल भी लिया तो भी जिला न्यायवादी ऊना में ही अपनी सेवाएं देंगे।

पढ़े कोर्ट के आदेश 

Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Himachal Latest News Himachal News Himachal News in Hindi Himachal News Today Himachal News Update Himachal Politics News Himachal Pradesh News

Join WhatsApp

Join Now