Himachal Panchayat Election Date 2026: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुक्खू सरकार को महत्वपूर्ण राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव किया है। अब पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवाने होंगे।
बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया था। सुक्खू सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सुनने के बाद एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है। इस फैसले से सरकार को चुनाव की तैयारियां पूरी करने और अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला “प्रधान सचिव बनाम डिक्कन कुमार ठाकुर” के नाम से सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (पंचायती राज) हैं। वहीं, जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता डिक्कन कुमार ठाकुर को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। इसके अलावा हिमाचल के सभी 12 जिलों के जिलाधीशों (डीसी) को भी पक्षकार बनाया गया था, क्योंकि वे जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं।
सरकार ने अपनी याचिका में आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बहाली का काम अभी भी चल रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने के कारण इस समय बड़े पैमाने पर चुनाव कराना मुश्किल है।















