Himachal Pradesh Local Body Election 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव कराने का औपचारिक एलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन चुनावों में सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगमों के साथ-साथ 25 नगर परिषदें और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन चुनावों के लिए कुल 1806 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग सहायक मतदान केंद्र सुनिश्चित किए जाएं।
नामांकन और मतदान की समय-सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिसूचना 21 अप्रैल को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई को अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। 29 अप्रैल तक सभी मतदान केंद्रों की अंतिम सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी।
मतगणना का कार्यक्रम
नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों के परिणाम मतदान के दिन यानी 17 मई को ही घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं, नगर निगमों (सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी) की मतगणना 31 मई को आयोजित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि नगर निगमों के चुनाव संबंधित पार्टी के चुनाव चिह्न पर लड़े जाएंगे।
मतदाता और सुरक्षा व्यवस्था
इस चुनावी प्रक्रिया में कुल 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की संख्या 1808 है। सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व और मतगणना के दिन शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत चुनाव पर आयोग की स्थिति
निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए एक सप्ताह के भीतर अलग से घोषणा की जाएगी। वर्तमान में पंचायत चुनाव न होने का मुख्य कारण लगभग 200 नवगठित पंचायतों में मतदाता सूचियों का अंतिम रूप न लेना है।
इन पंचायतों में मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अप्रैल को किया जाना है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।
प्रशासनिक दिशा-निर्देश और खर्च सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों (DC), उपमंडलाधिकारियों (SDM), जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों (BDO) को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने स्टेशन न छोड़ने के स्पष्ट आदेश दिए हैं।
प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है। नगर निगम प्रत्याशी के लिए एक लाख रुपये, नगर परिषद प्रत्याशी के लिए 75 हजार रुपये और नगर पंचायत प्रत्याशी के लिए 50 हजार रुपये की सीमा तय की गई है। पूरे प्रदेश में सुचारू चुनाव प्रक्रिया के लिए 50 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके भत्तों में भी आयोग द्वारा वृद्धि की गई है।
















