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Hamirpur News: किराये के विवाद में टैक्सी चालक को बेरहमी से पीटा, बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस से भी हाथापाई

Hamirpur Taxi Driver Attack: हमीरपुर के मनोह में पेट्रोल पंप पर किराये को लेकर हुए विवाद में एक यात्री ने टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल चालक का इलाज जारी है। आरोपी ने पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई की।
By PNT
Published on: 21 July 2026
Hamirpur News: किराये के विवाद में टैक्सी चालक को बेरहमी से पीटा, बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस से भी हाथापाई

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोरंज थाना क्षेत्र के तहत मनोह स्थित एक पेट्रोल पंप पर टैक्सी किराये को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोपी यात्री ने टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही नहीं, जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की और हाथापाई की।

घटना मंगलवार सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंडी जिले के बल्ह तहसील (गुटकर निवासी) के 48 वर्षीय टैक्सी चालक दिनेश कुमार पुत्र राम सिंह का भोरंज तहसील के नुहाड़ा (दिम्मी निवासी) प्रदीप राणा पुत्र जगदीश के साथ किराये को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी प्रदीप राणा ने चालक पर लात-घूंसों की बरसात कर दी। आरोप है कि उसने चालक को जमीन पर पटक कर जूतों से भी बेरहमी से पीटा, जिससे दिनेश कुमार के सिर पर गंभीर चोटें आईं और काफी खून बह गया।

पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जाहू पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अचेत पड़े चालक को तुरंत भोरंज सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आरकेएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया। फिलहाल वहां पीड़ित चालक का इलाज चल रहा है।

कार्रवाई के दौरान आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। इस हाथापाई में जाहू पुलिस चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार घायल हो गए। आरोपी के उग्र रूप और धमकियों को देखते हुए भोरंज थाने से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आरोपी को काबू में किया गया।

पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 121(1) और 132 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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