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परवाणू नप क्षेत्र में NGT के नियमों का उलंघन, कोर्ट के आदेश पर रोकना पड़ा टाइलें लगाने का काम

परवाणू नप क्षेत्र में NGT के नियमों का उलंघन, कोर्ट के आदेश पर रोकना पड़ा टाइलें लगाने का काम

अमित ठाकुर|परवाणू
परवाणू के सेक्टर-4 में नगर परिषद् द्वारा ग्रीन एरिया में टाइल लगाने के काम पर कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी गयी है। जानकारी के अनुसार परवाणू के सेक्टर चार में रिहाइशी इलाके में टाइलें बिछाने को लेकर स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। यह विवाद ग्रीन एरिया में टाइलें लगाने को हुआ जिस पर नगर परिषद द्वारा हाउस की मीटिंग में टाइलें लगाने के काम को मंजूरी दी गयी थी।

परन्तु वहां रहने वाले कुछ लोगों ने नगर परिषद को बताया की जहाँ वह टाइलें लगा रहे हैं वह ग्रीन एरिया है तथा वहां टाइलें लगाना एनजीटी के नियमों का उलंघन होगा। परन्तु स्थानीय पार्षदों के दबाव में नगर परिषद द्वारा वहां टाइलों का काम शुरू कर दिया गया जिस पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कोर्ट से स्टे आर्डर ला कर काम को रुकवा दिया गया। उनका कहना है की नगर परिषद द्वारा जहाँ टाइलें लगाई जा रही है वह ग्रीन एरिया है जो की हिमुडा के नक़्शे में भी मौजूद है।

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उन्होंने कहा कि नगर परिषद सही रास्ते की जांच करवा कर उस पर टाइलें लगाए ताकि किसी भी प्रकार के नियमों का उलंघन न हो। कोर्ट ने इस पर 24 दिसम्बर तक रोक लगा कर नगर परिषद को काम रोकने के निर्देश जारी किये हैं।

न्यायालय के आदेशों का पालन किया जायेगा
इस मामले में नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया की हाउस द्वारा पास किये जाने पर सेक्टर चार में टाइलें लगाने का काम शुरू किया गया था। जहाँ उन्हें ग्रीन एरिया की जानकारी नहीं थी जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा स्टे आर्डर लाया गया तथा नप द्वारा कार्य को तुरंत बंद कर दिया गया है। कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक वहां कोई कार्य नहीं किया जायेगा तथा उसके उपरांत भी कोर्ट के निर्देशानुसार कार्य किया जायेगा।

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