Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

UPS Deadline: जानिए! केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस ज्वाइन करने की क्या है डेडलाइन और यहाँ जाने अप्लाई करने का तरीका

UPS Deadline: जानिए! केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस ज्वाइन करने की क्या है डेडलाइन और यहाँ जाने अप्लाई करने का तरीका

UPS Deadline: केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सितंबर 2025 के अंत तक फॉर्म A1 भरकर जमा करना होगा।

फॉर्म A1 जमा करने की समय सीमा
पीएफआरडीए के ताजा सर्कुलर के अनुसार, फॉर्म A1 जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। जो कर्मचारी हाल ही में केंद्रीय सेवा में शामिल हुए हैं और यूपीएस का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें इस तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय पर फॉर्म न जमा करने की स्थिति में कर्मचारी इस योजना से जुड़ने का अवसर खो सकते हैं।

इसे भी पढ़ें:  Gold Rate Today in India: सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, अब इतना है लेटेस्ट रेट

फॉर्म कहां और कैसे जमा करें?
नए कर्मचारी फॉर्म A1 को अपने नोडल कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख या वर्तमान कार्यरत संस्थान के हेड को सौंप सकते हैं। इसके बाद, संबंधित संस्थान इसे कैडर नियंत्रण प्राधिकरण या ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (डीडीओ) को भेजेगा। कर्मचारी इस फॉर्म की प्रति पीएफआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे इसे भरना आसान हो।

फॉर्म A1 का महत्व
1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकार की नौकरी में शामिल होने वाले कई कर्मचारियों ने अभी तक अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) जेनरेट करने के लिए फॉर्म जमा नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों के लिए यूपीएस में शामिल होने हेतु फॉर्म A1 जमा करना अनिवार्य है। यह योजना भविष्य में कर्मचारियों को सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन का लाभ प्रदान करेगी।

इसे भी पढ़ें:  Royal Enfield New Plant: इस राज्य में लगेगा नया प्लांट, ₹2,500 करोड़ का बड़ा दांव

यूपीएस का शुभारंभ
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा 24 जनवरी 2025 को की थी। इसके बाद, 3 मार्च 2025 को पीएफआरडीए ने इसके संचालन संबंधी नियम जारी किए। 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत यूपीएस को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई।

कर्मचारियों के लिए सलाह
नए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले फॉर्म A1 जमा करें और पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जांच करें। यह कदम उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

Aaj Ki Khabren latest hindi news news samachar today today news Hindi

Join WhatsApp

Join Now