शिमला ब्यूरो|
हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहन चालकों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि अन्य राज्य के नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रदेश में प्रवेश शुल्क महँगा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर बाहरी राज्य के नंबर प्लेट वाली वाहनों प्रवेश शुल्क को 10 से 50 रुपये तक बढ़ दिया है।
हालांकि बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल से प्रदेश में लागू होंगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही बाहरी राज्यों के नंबरों के सभी श्रेणी के वाहनों के त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे।
पहली अप्रैल से लागू होने वाली शुल्क दरों के अनुसार भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 80 रुपये और 12 सीट से अधिक को 140 रुपये देने होंगे। निजी वाहन चालकों को 40 रुपये की जगह अब 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं।
मालवाहक वाहनों की श्रेणी में इस बार बदलाव किया गया है। पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी। अब इसका वर्गीकरण कर एक नई श्रेणी बनाते हुए 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की नई श्रेणी बना दी गई है। इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।











