Himachal Pradesh News: हिमाचल सरकार में कई सरकारी अधिकारियों का वाहनों पर फ्लैशर लाइट और लालबत्ती का मोह छूटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर अनधिकृत रूप से फ्लैशर और रेड लाइट लगाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों द्वारा फ्लैशर लाइट और लालबत्ती के दुरुपयोग को रोकने के आदेश दिए हैं।
इन आदेशों के बाद प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत सरकारी अधिकारी अब गाड़ियों में फ्लैशर व रेड लाइट का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। हालांकि अधिकारियों को केवल आपातकालीन स्थिति और आपदा प्रबंधन से जुड़े वाहनों को ही मल्टी-कलर रेड, ब्लू और व्हाइट लाइट के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग के आरटीओ और दूसरे अफसर को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से इन्हें कार्रवाई के लिए भी अधिकृत किया गया है।
परिवहन विभाग ने जारी किए आदेशों में स्पष्ट किया है कि केवल जिला मजिस्ट्रेट व संबंधित आपदा प्रबंधन अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में इन लाइटों के उपयोग की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद, कई सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से पुलिस और जिला प्रशासन के सदस्य अपनी गाड़ियों पर नियमित रूप से फ्लैशर और रेड लाइट का उपयोग कर रहे हैं, जो नियमों की अवहेलना है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कहीं भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी गाड़ियों में फ्लैशर व रेड लाइट का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो ऐसे में गाड़ियों का चालान किए जाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बता दें कि परिवहन विभाग ने 20 मई 2020 को जारी आदेशों को लागू किया गया था।
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