Himachal Police Constable B-1 Test: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए 9 नवंबर को होने वाली परीक्षा (बी-1 टेस्ट) पर रोक लगा दी है। जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने शुक्रवार को साफ आदेश दे दिया कि 9 नवंबर को होने वाली बी-1 पदोन्नति परीक्षा पर फिलहाल रोक रहेगी।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कांस्टेबलों ने प्रथम दृष्टि में साबित कर दिया है कि अगर यह परीक्षा हो गई तो उन्हें अपूरणीय नुकसान होगा। सात साल बाद हो रही इस परीक्षा में 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुराने सिपाहियों को नए-नए भर्ती हुए जवानों के साथ रेस लगानी पड़ रही थी, जो सरासर अन्याय है।
दरअसल 26 अक्टूबर को बी-1 परीक्षा हुई थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रद्द करनी पड़ी। पुलिस मुख्यालय ने फटाफट 9 नवंबर की नई तारीख थोप दी। पुराने कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि, सात साल से हम हेड कांस्टेबल बनने का इंतजार कर रहे हैं, हर साल परीक्षा होती तो बात अलग थी, लेकिन अब अचानक नए बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन? ये तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश है। कोर्ट ने उनकी बात मान ली और साफ कहा कि ये तर्क बिल्कुल जायज हैं, पुराने सिपाहियों के हितों की अनदेखी नहीं हो सकती।
कोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाते हुए 10 दिन में जवाब मांगा और अगली सुनवाई 19 नवंबर तय कर दी। तब तक 9 नवंबर की परीक्षा पर पूरी तरह रोक है। अब 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई तय करेगी कि हिमाचल पुलिस में कांस्टेबलों की तरक्की का रास्ता कब खुलेगा।










