Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

कांगड़ा: मारपीट के पांच दोषियों को को कोर्ट ने सुनाई सजा

Published on: 25 February 2022
कोर्ट, HPPSC: Result of Judicial Services Combined Examination 2023

कांगड़ा|
कांगड़ा न्यायालय ने मारपीट के पांच दोषियों को सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी किया है। फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश शिखा लखनपाल की अदालत ने सुनाया। दो दोषियों की मौत हो चुकी है।
सरकार की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता श्वेता ने की।

उन्होंने बताया कि मामला अक्टूबर 2016 का है। बकौल श्वेता, वेद प्रकाश निवासी भटियाल खड्ड-भाटी सकोट घर से बाहर कुत्तों को खाना डालने जा रहा था तो पांच लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। वेद प्रकाश ने उन्हें झगड़ा करने से रोका तो पांचों ने उसे पीट दिया था।

पीड़ित ने इस बाबत पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज करवाया था। केस की सुनवाई के दौरान कुलदीप कुमार व उत्तम चंद की मौत हो चुकी है। अदालत ने रविंद्र कुमार, रवि कुमार व अश्विनी कुमार को धारा 341 के तहत एक माह की सजा, धारा 325 में दो साल की सजा व 2000 रुपये जुर्माना व धारा 504 के तहत एक माह की सजा व 500 रुपये का जुर्माना किया है।

Aaj Ki KhabrenDharamshala NewsKangra district newsKangra Himachal updatekangra latest newsKangra NewsKangra News TodayKangra samachar

Join WhatsApp

Join Now