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Kangra News: सौतेली बेटी से दुष्कर्म, दोषी पिता को 20 साल की कठोर कैद

Published on: 2 September 2023
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

काँगड़ा |
Kangra News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो के न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने सौतेली बेटी के साथ अश्लील हरकतें और दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

उप जिला न्यायवादी राज रानी ने केस की पैरवी की है। उपजिला न्यायवादी ने बताया कि 3 जून, 2021 को पुलिस थाना खुंडियां में चाइल्ड हेल्पलाइन से सूचना मिली कि उसके पिता महिंद्र सिंह पीड़िता को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी महिला पुलिस के साथ पीड़िता के गांव मौके पर पहुंचे, जहां पर पीड़िता ने अपना बयान महिला पुलिस के पास लिखवाया।

इस दौरान पीड़िता ने बताया कि उसकी मां ने आरोपी महिंद्र के साथ 16 वर्ष पहले दूसरी शादी की थी। पीड़िता आरोपी के घर अपने माता और भाइयों के साथ रहती थी। करीब 12-13 वर्ष पहले पीड़िता की मां ने हरियाणा की तरफ फिर से शादी कर ली, जिसके बाद पीड़िता और उसके भाई आरोपी महिंद्र के घर में ही रह रहे थे। इस दौरान आरोपी पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें, गाली-गलौज और मारपीट करता था।

पीडिता ने डर और लोकलाज के कारण पीड़िता ने यह बात किसी को न बताई, लेकिन 1 जून, 2021 को जब वह पशु चरा रही थी, तो दोपहर के समय आरोपी पीड़िता के पास गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। साथ ही उसे डराया धमकाया कि वह यह बात किसी को न बताए, अन्यथा वह उसे जान से मार देगा।

मामले में 26 गवाहों को अदालत में पेश
सौतेले पिता द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण पीड़िता दो दिन तक सदमे में रही। इसके बाद उसने चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत कर अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस मामले में 26 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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