Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

चरस रखने पर दोषी को नौ साल कैद, 20 हजार जुर्माना

Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

मंडी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोवा पोस्ट ऑफिस बटवारा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9 साल के कठोर कारावास और 20000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

उप जिलाधिकारी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2013 को थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर की पुलिस टीम जटनाला चम्बी की ओर जा रही थी, तभी आरोपी नरपत राम अपने साथ कैरी बैग लेकर जटनाला की ओर जा रहा था। पुलिस को देख आरोपी जंगल की ओर भाग गया। जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और आरोपी का कैरी बैग खोलकर पुलिस ने चेक किया तो उसमें चरस मिली।

इसे भी पढ़ें:  मंडी: डोलधार पंचायत में खुले में देह संस्कार करने को मजबूर लोग, तीन बार के MLA नहीं करवा पाए श्मशान घाट का निर्माण

जिसे तौलने पर 955 ग्राम चरस मिली। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक विन्नी मन्हास द्वारा की गयी एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 8 गवाहों के बयान दर्ज किये जाने एवं अभियोजन एवं अभियुक्तों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी नरपत राम को 9 वर्ष कठोर कारावास व 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में नरपत राम को 6 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

इसे भी पढ़ें:  मंडी: घर से सामान खरीदने बाजार गए व्यक्ति की ज्यूणी खड्‌ड में मिली लाश, हादसा या सुसाइड जांच जारी
YouTube video player
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment