Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

चरस रखने पर दोषी को नौ साल कैद, 20 हजार जुर्माना

Published on: 7 June 2023
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

मंडी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर ने आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोवा पोस्ट ऑफिस बटवारा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत 9 साल के कठोर कारावास और 20000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

उप जिलाधिकारी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2013 को थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर की पुलिस टीम जटनाला चम्बी की ओर जा रही थी, तभी आरोपी नरपत राम अपने साथ कैरी बैग लेकर जटनाला की ओर जा रहा था। पुलिस को देख आरोपी जंगल की ओर भाग गया। जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और आरोपी का कैरी बैग खोलकर पुलिस ने चेक किया तो उसमें चरस मिली।

जिसे तौलने पर 955 ग्राम चरस मिली। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक विन्नी मन्हास द्वारा की गयी एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के अन्तर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 8 गवाहों के बयान दर्ज किये जाने एवं अभियोजन एवं अभियुक्तों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी नरपत राम को 9 वर्ष कठोर कारावास व 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में नरपत राम को 6 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

Mandi District NewsMandi Himachal updateMandi HP newsmandi latest newsMandi NewsMandi News TodayMandi samachar

Join WhatsApp

Join Now