Prajasatta Side Scroll Menu

नाबालिग का पीछा करने और मारपीट के दोषी को अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

मंडी|
विशेष न्यायाधीश( पॉक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग का पीछा करने और मारपीट के दोषी को विभिन्न धाराओं में तीन साल के कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 23 दिसंबर 2021 को पीड़िता ने पुलिस थाना बल्ह में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह एक स्कूली छात्रा है और घर से स्कूल के लिए पैदल जाती है।

दिनांक 22 दिसंबर 2021 को जब पीड़िता स्कूल पहूंची तो स्कूल खुलने से पहले विशाल, निवासी गांव डुंगराई ने पीड़िता को एक अन्य लड़की के साथ संदेश देकर स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाया। लेकिन पीड़िता स्कूल से बाहर नहीं गई। उसके बाद 23 दिसंबर 2021 जब पीड़िता सुबह 8:40 पर स्कूल पहुंची तो विशाल ने पीड़िता को फिर उसी लड़की के माध्यम से स्कूल के बाहर बुलाया। उसके कहने पर पीड़िता अपनी सहेली के साथ स्कूल के गेट के पास गई।

इसे भी पढ़ें:  सुंदरनगर में जगन्नाथ यात्रा, इस्कॉन ने तीन दिवसीय आयोजन के बाद समापन के लिए निकाली झांकी

जहां पर दोषी पहले से ही खड़ा था, जिसने कि पीड़िता को गले से पकड़ कर थप्पड़ मारा। तभी पीड़िता की सहेली ने स्कूल के अंदर से किसी अध्यापक को बुलाया। अध्यापक को आता देख दोषी ने पीड़िता को दो-तीन और थप्पड़ मारे और वहां से भाग गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उक्त दोषी उसको इससे पहले भी तंग करता था और अकेली देखकर पीछे से ऊंचे स्वर में आवाजें लगता था।

पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना बल्ह में दोषी के खिलाफ अभियोग 421/21 दर्ज किया। इस मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक लाल चंद ने अमल में लाई गई। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी बल्ह ने मामले के चालान को अदालत में दायर किया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक विनोद चौधरी और लोक अभियोजक नवीन राही ने की।

इसे भी पढ़ें:  मंडी कॉलेज में ABVP और SFI वर्करों में भिड़ंत, जमकर चले लात घूंसे, 6 छात्र घायल

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी विशाल को भारतीय दंड सहिंता की धारा 354 D के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5 हजार के जुर्माने की सजा, भारतीय दंड सहिंता की धारा 294 के तहत 3 महीने के साधारण कारावास की सजा के साथ 500 रुपए के जुर्माने की सजा, भारतीय दंड सहिंता की धारा 355 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5 हजार के जुर्माने की सजा, भारतीय दंड सहिंता की धारा 506 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास की सजा के साथ 500 रुपए के जुर्माने की सजा, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 15 दिन 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है। सुनाई गयी सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

इसे भी पढ़ें:  फ्लॉप रहा मण्डी में केजरीवाल का रोड शो :- राजीव राणा
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Mandi District News Mandi Himachal update Mandi HP news mandi latest news Mandi News Mandi News Today Mandi samachar

Join WhatsApp

Join Now