Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

यूटयूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत

[ad_1]

New Delhi: यूटयूबर मनीष कश्यप मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कश्यप के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दूसरे राज्यों में चल रहे मामलों को क्लब किए जाने की मांग की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।

तमिलनाडु पुलिस ने लगाया NSA

बता दें कि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष पर कुल 4 मामले दर्ज किए हैं। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 6 मामलों में मनीष नामजद है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने NSA लगा दिया है। मनीष के वकील सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई में NSA हटाने की मांग भी कर सकते हैं। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया।

पहले इस याचिका 10 अप्रैल को सुनवाई की जानी थी। मगर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। इस याचिका के जरिए यूटयूबर मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सारे केस में जमानत देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है।

इसे भी पढ़ें:  आज नहीं होगा मेयर का चुनाव, पार्षदों के बीच हाथापाई, सदन के अंदर चली कुर्सियां

मनीष कश्यप पर यह हैं आरोप

यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले का फर्जी वीडियो बनाकर उसके प्रसार करने की साजिश रचने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद कश्यप ने कई दिनों तक फरारी काटी। इसके बाद कश्यप ने जगदीशपुर में 18 मार्च को सरेंडर कर दिया था। तमिलनाडु में मामला दर्ज हुआ जिसके बाद मदुैरे कोर्ट ने कश्यप के खिलाफ NSA लगा दिया। जिसकी वजह फिलहाल वह 19 अप्रैल तक मदुैरे जेल में बंद है।



[ad_2]

Source link

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment