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GST Council Meet: 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के प्रमुख निर्णयों का विस्तृत विवरण

55th GST Council Meeting decisions

55th GST Council Meeting Decisions: आज जयसलमेर, राजस्थान में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री; अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री; राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव, व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, व्यापार सुगम बनाने के उपाय और जीएसटी अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इन निर्णयों का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल बनाना, व्यापार को सुगम बनाना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है।

वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन

  • फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) पर जीएसटी दर में कमी: एफआरके, जो पोषक तत्वों से युक्त चावल है, पर लगने वाली जीएसटी दर को 19% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ने में मदद मिलेगी
  • जीन थेरेपी पर जीएसटी से छूट: जीन थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी
  • एलआरएसएएम प्रणाली के लिए आयातित उपकरणों पर जीएसटी छूट: एलआरएसएएम प्रणाली एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों पर आयात शुल्क (आईजीएसटी) से छूट दे दी गई है।
  • निर्यातकों के लिए मुआवजा उपकर में कमी: निर्यातकों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर मुआवजा उपकर की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया है, जो पहले जीएसटी दर के बराबर थी। इससे निर्यातकों को राहत मिलेगी।
  • अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के उपकरणों पर जीएसटी छूट: आईएईए के निरीक्षण दल द्वारा लाए गए उपकरणों और नमूनों पर जीएसटी से छूट दी गई है।
  • खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत नि:शुल्क वितरण के लिए खाद्य सामग्री पर रियायती दर: खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि:शुल्क वितरण के लिए खाद्य सामग्री पर 5% की रियायती जीएसटी दर लागू की गई है।
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सेवाओं पर जीएसटी में परिवर्तन

  • प्रायोजन सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म: कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रायोजन सेवाओं पर अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लागू होगा।
  • मोटर वाहन दुर्घटना निधि में योगदान पर जीएसटी से छूट: बीमा कंपनियों द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना निधि में किए गए योगदान पर जीएसटी नहीं लगेगा।
  • होटलों में रेस्तरां सेवाओं पर जीएसटी दर: होटलों में रेस्तरां सेवाओं पर लागू जीएसटी की दर अब होटल में कमरे की कीमत पर निर्भर करेगी।
  • कंपोजिशन लेवी योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए राहत: कंपोजिशन लेवी योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं को कुछ राहत दी गई है।

व्यापार को सुगम बनाने के उपाय

  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में वस्तुओं की आपूर्ति: एसईजेड में वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी के नियमों को स्पष्ट किया गया है।
  • वाउचर पर जीएसटी: वाउचर पर जीएसटी के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
  • अन्य स्पष्टीकरण: कई अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं ताकि व्यापारियों को जीएसटी के नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके।
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जीएसटी अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय

  • ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म: कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू किया जाएगा।
  • इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम: इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
  • अन्य सुधार: जीएसटी प्रणाली में अन्य कई सुधार किए जाएंगे।

इन निर्णयों से जीएसटी प्रणाली और अधिक पारदर्शी और कुशल बनने की उम्मीद है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

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