FSSAI Advisory: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 45 दिनों से कम एक्सपायरी वाली चीजों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद खाद्य पदार्थों को एक्सपायरी डेट से पहले बेचना अनिवार्य है। बता दें कि प्राधिकरण ने यह निर्देश 16 दिसंबर को जारी किया था जो रिपैकर्स और रीलेवलर्स दोनों पर भी लागू होगा।


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