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राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी

प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की। बता दें कि सूरत अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। सजा के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, जहां कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अब सजा पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीन दिन पहले याचिका दायर की गई थी। याचिका में निचली अदालतों के आदेशों को चुनौती दी गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था। मानहानि के आरोप में उन्हें दो साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी। मामले में दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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