Income Tax Refund: आयकर रिफंड (Income Tax Refund) को लेकर करोड़ों टैक्सदाताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के रिफंड में इस बार काफी देरी हो रही है। सितंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पूरी हो गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के खातों में अभी तक उनका पैसा नहीं पहुंचा है। इस देरी की वजह सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने खुद स्पष्ट की है।
हाई वैल्यू’ और ‘रेड-फ्लैग्ड’ मामलों में हो रही है जांच
CBDT चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, बल्कि कुछ विशेष मामलों की गहन जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि इस बार विभाग के सामने ऐसे कई रिटर्न आए हैं, जिनमें गलत कटौती, गलत रिफंड दावा या असामान्य लेन-देन दिखाई दिए हैं। ऐसे सभी संदिग्ध मामलों को ‘हाई वैल्यू’ और ‘रेड-फ्लैग्ड’ का टैग देकर अलग से जांच के लिए चिन्हित किया गया है।
लो-वैल्यू रिफंड जारी, पेंडिंग मामलों का निपटारा जारी
रवि अग्रवाल ने बताया, “लो वैल्यू वाले रिफंड तो लगातार जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ गलत रिफंड क्लेम मिले हैं, उनका विश्लेषण चल रहा है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कोविड काल के दौरान जो मामले लंबित हो गए थे, उन्हें भी तेजी से निपटाया जा रहा है।” उन्होंने दावा किया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
नवंबर-दिसंबर तक मिलने की उम्मीद
रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए CBDT चेयरमैन ने एक अच्छी खबर साझा की। उन्होंने कहा कि अधिकांश शेष बचे रिफंड नवंबर या दिसंबर महीने तक जारी कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जिन लोगों का रिफंड अटका हुआ है, उन्हें अगले दो महीनों में अपने बैंक खातों में पैसा मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कम रकम वाले, सरल और बिना किसी असमानता वाले रिटर्न के रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।










