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Delhi Excise Policy Case Verdict शराब नीति मामले में कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को किया बरी, भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, बोले- ‘आज सत्य की जीत हुई’

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
Delhi Excise Policy Case Verdict शराब नीति मामले में कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को किया बरी, भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, बोले- 'आज सत्य की जीत हुई'

Delhi Excise Policy Case Verdict: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद दोनों नेता काफी भावुक नजर आए।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कोर्ट के फैसले के बाद बाहर आए और पत्रकारों से बात की। वे भावुक हो गए और बोले, “मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी से काम किया है। मुझ पर भाजपा ने झूठे आरोप लगाए थे। आज कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि केजरीवाल और सिसोदिया बहुत ईमानदार हैं।” केजरीवाल ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है।

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वहीं, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी खुशी जताई। उन्होंने कहा, “आज एक बार फिर देश के संविधान पर गर्व हो रहा है। आज सत्य की जीत हुई है।”

केस में अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी सबूत और गवाहों के बयान अच्छे से देखे। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है।

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सीबीआई का दावा था कि शराब नीति में बड़े बदलाव किए गए थे और नकली दस्तावेज जोड़े गए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो आरोपों को सच साबित करें।

वकील विवेक जैन ने आगे कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम असली अपराधियों को सजा देना है, न कि किसी पर गलत आरोप लगाना। सीबीआई ने जो सबूत और बयान पेश किए थे, कोर्ट ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर फैसला सुनाया कि इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया पर कोई आरोप साबित नहीं होता।

यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है। कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे।

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