Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

छात्रा से अश्लील बातें मामला: आरोपी कार्यकारी प्रिंसिपल को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत

शिमला|
हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के रोहड़ू में सीमा कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल ब्रजेश चौहान को छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोप में केस दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा सचिव ने आरोपित के बिना पूछे जिला मुख्यालय को छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, आरोपी प्रिंसिपल के लिए राहत की बात यह है कि फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट से आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई है।

गौर हो कि छात्रा के साथ अश्लील बातें करने के आरोपी सीमा कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आरोपी प्रिंसिपल को अंतरिम राहत देते हुए 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ रोहडू पुलिस ने 24 दिसंबर को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले पर सुनवाई तीन जनवरी को होगी।

इसे भी पढ़ें:  पूर्व सीएम वीरभद्र के सुरक्षा अधिकारी रहे DSP पदम ठाकुर को जयराम सरकार ने रिटायरमेंट के बाद दी पुनर्नियुक्ति

बता दें कि मामला सामने आने के बाद सोमवार को कॉलेज के छात्रों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन भी किया, बच्चों ने इस दौरान प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दी।

क्या है पूरा मामला
बता दें कि जिला शिमला में रोहडू के पीजी कालेज सीमा में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहाँ कॉलेज के प्रिंस‍िपल के खिलाफ एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगे है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपित प्राचार्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर मामले की छानबीन बीन शुरू कर दी है।

इसे भी पढ़ें:  शिमला: आपस में भिड़े सफाई कर्मी, रॉड मारने तक पहुंची बात

प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा कालेज के प्रधानाचार्य पर कालेज की ही एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कॉलेज में गठित वूमेन सेल को शिकायत पत्र देते हुए प्रिंसिपल की रिकार्डिंग सुनाई। इसके बाद कालेज में छात्राओं के अधिकारों की रक्षा व सुरक्षा के लिए गठित वूमने सैल की तरफ से पुलिस थाना रोहडू में प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करावाई गई है।

पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर प्रिंसिपल के खिलाफ आइपीसी की धारा 354 ए और डी के तहत एफआइआर दर्ज कर दी है। बता दें कि इस मामले में आरोप है कि कालेज प्रिंसिपल छात्रा को मोबाइल पर फोन कर बरगलाने का प्रयास कर रहा था, इन घ‍िनौने काम की छात्रा के पास रिकार्डिंग मौजूद है, जिसमें वह कालेज के महिला स्टाफ को लेकर पर भी आपत्तिजनक बातचीत कर रहे हैं।

इसे भी पढ़ें:  शिमला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दो ट्रक चालकों पर आरोप
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Aaj Ki Khabren Shimla HP news Shimla latest update Shimla Local News Shimla News Shimla News Today Shimla tourism news Shimla Weather Update

Join WhatsApp

Join Now