साइड स्क्रोल मेनू
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)

Shimla News: मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Himachal News Shimla News Sirmour News Mandi Rape Case News: बलात्कार के मामले में आरोपी को 15 वर्ष की कठोर कैद की सजा
Preferred_source_publisher_button.width-500.format-webp

Shimla News: रामपुर बुशहर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी केशव राम को दोषी ठहराया है और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शिमला जिले के शाह गाँव का निवासी है।

उप जिला न्यायिक अधिकारी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता बचपन से ही अपनी नानी के साथ रह रही है और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। 20 सितंबर को जब पीड़िता की माँ अपनी माँ (पीड़िता की नानी) के घर आई, तो उसने देखा कि पीड़िता का पेट सामान्य से बड़ा है। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि लगभग छह महीने पहले, जब वह घर का सामान लेने के लिए एक दुकान पर गई थी, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने कहा कि उसने यह अपराध कई बार दोहराया।

पीड़िता की चिकित्सीय जाँच में पता चला कि उसके गर्भ में छह महीने का शिशु है। बाद में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे वह अभी भी अपने साथ रख रही है। पीड़िता की माँ ने झाकड़ी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

इसे भी पढ़ें:  कोविड-19 के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार कटआउट का राज्यपाल ने किया अनावरण

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और एक प्रतिवादी गवाह का भी साक्ष्य लिया गया। सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद, अदालत ने यह फैसला सुनाया कि आरोपी ने एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ बलात्कार का जघन्य अपराध किया है। इस आधार पर उसे दस वर्ष के कठिन कारावास की सजा दी गई है।

Join WhatsApp

Join Now