Sirmour News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के सात वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। गुरमीत सिंह और संजय चौधरी को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई, साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त जेल होगी।
उप-जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला 2 जून 2018 का है। अदालत ने आरोपी गुरमीत सिंह पुत्र स्व. छित्रू राम निवासी निहालगढ़ पांवटा साहिब तथा संजय चौधरी पुत्र दुनी चंद निवासी ज्वालापुर तहसील पांवटा साहिब को दोषी ठहराया है।
उन्होंने बताया कि 2 जून 2018 को पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को उस समय जांच के लिए रोका, जब वे मोटरसाइकिल नंबर एचपी-17ए-0429 पर राजबन की ओर से गोंदपुर चूरा-पोस्त बेचने आ रहे थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक बैग में 3.530 किलोग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया।
मामले की तफ्तीश एएसआई मनोज कुमार द्वारा अन्वेषण अधिकारी के रूप में की गई। मुकद्दमे के दौरान कुल 14 गवाहों के बयान और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी जितेंद्र शर्मा ने की।













