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ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान तत्काल प्रभाव से निलम्बित

निलम्बित
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प्रजासत्ता|
उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कोविड-19 कफ्र्यू के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने एवं अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कोताही बरतने के दृष्टिगत जिला के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम को प्रधान ग्राम पंचायत के पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

इस सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ से उक्त ग्राम पंचायत के प्रधान के विरूद्ध कोविड-19 कफ्र्यू के दौरान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के नम्बरदार दाता राम द्वारा कोविड-19 कफ्र्यू की अवहेलना करते हुए 13 मई, 2021 को नगर खेड़ा मंदिर मस्तानपुरा में भण्डारे का आयोजन किया गया। इस भण्डारे में ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम सहित लगभग 50-60 व्यक्ति उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम के आयोजन के उपरान्त ग्राम मस्तानपुरा में कोविड-19 एवं डायरिया के कई मामले पाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान ने अपने अधिकार क्षेत्र में एवं अपनी उपस्थिति में इस कार्यक्रम के आयोजन में सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी आदेशों, महामारी एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जिला प्रशासन द्वारा 23 अप्रैल 2021 तथा 06 मई, 2021 को जारी आदेशों की अवहेलना की है।

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तदोपरान्त उपण्डलाधिकारी नालागढ़ के आदेश से खण्ड विकास अधिकारी नालागढ़ द्वारा ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 19 मई 2021 को ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजन के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। जबकि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की मौका रिपोर्ट व स्थानीय निवासी धर्मचन्द, पुत्र दाता राम नम्बरदार के लिखित बयान में ग्राम पंचायत प्रधान के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की पुष्टि हुई है।

आदेशों के अनुसार उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 20 मई 2021 को इस नोटिस के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर को तथ्यों पर आधारित एवं संतोषजनक नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान द्वारा अपने कर्तव्यों के निवर्हन में कोताही बरती गई क्योंकि सोलन जिला में समस्त ग्राम पंचायत प्रधानों एवं प्रतिनिधियों को समय-समय पर सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कार्य करने के आदेश दिए गए हैं तथा सभी ग्राम पंचायत प्रधान एवं अन्य सदस्य इसकी अनुपालना के लिए बाध्य हैं।

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आदेशांे में सूचित किया गया है कि उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की 20 मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 45 ऐसे व्यक्ति जो उक्त भण्डारे में सम्मिलत हुए थे, में से प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच के उपरान्त 03 व्यक्ति कोरोना पाॅजिटिव पाए गए। इससे यह प्रतीत होता है कि इस भण्डारा आयोजन के कारण गांवों में संक्रमण फैला और इस कारण समस्त गांव को कंटेनमंेट जोन घोषित करना पड़ा।

उपायुक्त सोलन केसी चमन ने उपरोक्त के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया महामारी आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत जारी आदेशांे की अवहेलना करने व अपने कर्तव्यों की निवर्हन में कोताही बरतने के दृष्टिगत जिला सोलन के विकास खण्ड नालागढ़ की ग्राम पंचायत मस्तानपुरा के प्रधान छोटू राम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

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