Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

सोलन: नाबालिग से दुराचार के मामले में दो आरोपियों को 20 वर्ष जबकि एक को 10 वर्ष का कारावास

Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

प्रजासत्ता|
कसौली थाना के तहत नाबालिक से हुए दुराचार के एक मामले दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा जबकि एक अन्य आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है| सोलन की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुराचार के एक मामले में 3 युवकों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई साथ ही जुर्माना भी लगाया है|

अदालत ने आईपीसी की धारा 376(डी) के तहत दो आरोपी रिश्व और करण को सजा सुनाई है ,जबकि एक आरोपी लोकेश को पॉस्को अधिनियम की धारा 4 के तहत सजा सुनाई| न्यायाधीश प्रवीन चौहान ने दोषियों के खिलाफ आरोप साबित होने पर यह सजा सुनाई है|

इसे भी पढ़ें:  महाकुंभ में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजंसी की हिमाचल टीम करेगी पुलिस की मदद

कोर्ट ने नाबालिग से हुए बलात्कार के दो दोषियों रिश्व और करण को सजा 20 साल 25 हजार जुर्माना तथा एक अन्य दोषी लोकेश को 10 साल की सजा तथा 25 हजार जुर्माना लगाया है| बता दें कि मामला कसौली थाना के अंतर्गत वर्ष 2015 है जब तीनो ने अकेली नाबालिग लड़की के साथ अकेले में दुराचार किया और अपराध छुपाने के लिए लड़की को डराया धमकाया|

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment