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बद्दी में नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी का हुआ भांडाफोड़ , फूड लाइसेंस पर बना रहे थे दवाईयां

बद्दी में नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी पकड़ी, फूड लाइसेंस पर बना रहे थे दवाईयां

सोलन |
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नकली दवा बनाने वाली कंपनी पर राज्य ड्रग विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई है। बद्दी साई मार्ग पर धर्मपुर गांव में स्थित कंपनी फूड लाइसेंस के नाम पर ही दवाओं का उत्पादन कर रही थी। इसकी सूचना मिलते ही ड्रग विभाग की टीम ने एक योजना तैयार कर छापेमारी करते हुए मेसर्स आर्य फार्मा कंपनी को सील किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी में हो रही अवैध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिलने के बाद औषधि निरीक्षकों की एक टीम पिछले पंद्रह दिनों से उपरोक्त फर्म की गतिविधियों की नियमित निगरानी कर रही थी। पहली सितम्बर को ड्रग इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने संदेह के आधार पर एक गाड़ी (सुजुकी स्विफ्ट) एचआर 41L 9992 का निजी कंपनी मेसर्स आर्य फार्मा से पीछा किया और बरोटीवाला में पकड़ा। उक्त गाड़ी को विक्रांत नाम चालक चला रहा था। गाड़ी की तलाशी लेने पर मेसर्स पार्क फार्मास्युटिकल्स, ग्राम कालूझंडा, नानकपुर, बद्दी, जिला सोलन द्वारा निर्मित ड्रग्स सार्टन डीएसआर (एंट्रिक कोटेड रैबेप्राजोल और डॉम्परिडोन) के लगभग 47000 कैप्सूल मिले।

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हिमाचल प्रदेश औषध निरीक्षक हरीश ने टेलीफोन पर तुरंत राज्य औषधि नियंत्रक को सूचित किया, जिसके बाद दो टीमों का गठन किया, जिसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर: रजत, हरीश और प्रोमिला और दूसरी टीम में ड्रग इंस्पेक्टर अनूप, लवली और अक्षय शामिल थे।इसके बाद पहली टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर हरीश के साथ मौके पर (बरोटीवाला) और दूसरी टीम ने पुलिस और गवाहों के साथ मेसर्स आर्य फार्मा, ग्राम धर्मपुर, साई रोड बद्दी के परिसरों में छापेमारी की।

उक्त फर्म का कब्जाधारी परिसर में मौजूद नहीं था और परिसर में केवल तीन-चार कर्मचारी मौजूद थे। चूंकि कब्जाधारी सूचित करने के बावजूद जांच में शामिल होने के लिए नहीं आया, इसलिए परिसर में कार्यकर्ताओं, गवाहों और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में तलाशी ली गई। इसके अलावा यह पाया गया कि फर्म के पास एफएसएसएआई द्वारा जारी खाद्य लाइसेंस है और उसके पास कोई दवा निर्माण लाइसेंस नहीं है।

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तलाशी के दौरान टीम ने फर्म मेसर्स आर्य फार्मा, ग्राम धर्मपुर, साई रोड बद्दी के परिसर से निम्न एलोपैथिक दवाएं बरामद की:
1. मेकलियोड्स फार्मा के जैव डी3प्लस कैप्सूल (मात्रा 25485 कैप्सूल)
2. मेक्लिओड्स फार्मा के बायो डी3मैक्स कैप्सूल (मात्रा 5310 कैप्सूल)
3. पार्क फार्मा के पॉलीबैग में सार्टन डीएसआर के ढीले कैप्सूल (448 ग्राम।)
4. एल वी लाइफसाइंसेज के ऑर्थोरियम एमएसएम टैबलेट (मात्रा 3080 टैबलेट)
5. मेक्लिओड्स फार्मा के बायो डी3प्लस कैप्सूल के कार्टन (31 नंबर)
6. एलवी लाइफसाइंसेज के ऑर्थोरियम एमएसएम टैबलेट के कार्टन (20 नंबर)

चूंकि उक्त परिसर से बरामद ड्रग्स बद्दी के निर्माताओं के थे, इसलिए तीनों फर्मों के प्रतिनिधियों को छापेमारी करके उक्त दवाओं की पहचान के लिए बुलाया गया और ड्रग्स की पहचान नकली के रूप में की गई। दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं।

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विभाग की टीम द्वारा बरामद मादक पदार्थ को परिसर से जब्त कर लिया गया है। चूंकि नकली दवाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों को जब्त करना संभव नहीं था, श्रमिकों और गवाहों की उपस्थिति में परिसर को सील कर दिया गया था।

पहली टीम ने वाहन (सुजुकी स्विफ्ट) एचआर 41एल 9992 के साथ सार्टन डीएसआर के लगभग 47000 कैप्सूल भी जब्त किए। मामले में आगे की जांच की जा रही है और माननीय न्यायालय को इस संबंध में सूचित किया जा रहा है और जब्त दवाओं और वाहन आदि के लिए तुरंत हिरासत आदेश लिया जाएगा।

अपराधियों के खिलाफ धारा 18(सी), धारा 18(ए)(i) के साथ पठित 17बी, 18(ए)(vi) आदि के तहत नकली दवाओं की बिक्री, बिना लाइसेंस के दवाओं के निर्माण आदि का मामला दर्ज किया गया है। कार्यवाही करना।

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