Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

परवाणू: रिश्तेदारों ने मकान मालिक को अपने ही घर से किया बेघर

IMG 20220129 WA0009

परवाणू।
औद्योगिक नगर परवाणू के साथ लगती टकसाल पंचायत में मकान मालिक को अपने ही घर से बाहर करने का मामला सामने आया है| इस मामले में अनिल कुमार शर्मा पुत्र काशीनाथ शर्मा ने शिकायत दर्ज करवाई है की मकान के कागज़ात मेरे पिता व माता के नाम है व मेरे पिता काशीनाथ शर्मा ने यह ज़मीन खरीदकर मकान बनाया था । जिसमे मेरे पिता ने अपने बड़े भाई के बेटों को गांव से रोज़गार के लिए परवाणू आने पर अपने मकान में रहने की अनुमति दी थी परन्तु मेरे पिता के स्वर्गवास के दौरान मेरे ताया के बेटे संजीव कुमार शर्मा उर्फ़ राजू और उसके साथ अन्य रिश्तेदारों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया और आज नौबत यहां तक पहुँच गई की हमारे ही घर से संजीव कुमार शर्मा उर्फ़ राजू व् अन्य द्वारा मुझे व् मेरी माता फूलवती देवी और मेरे परिवार को अपने ही मकान से बाहर निकाला जा रहा है व मारने की भी धमकी दे रहे है।

इसे भी पढ़ें:  Kasauli Gang Rape Case: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल को बड़ी राहत, कोर्ट ने बंद किया मामला

अनिल कुमार शर्मा ने बताया संजीव कुमार शर्मा उर्फ़ राजू व अन्य द्वारा मेरे मकान में अवैध कब्ज़े के साथ अवैध निर्माण भी शुरू किया हुआ है और इस मामले पर कोर्ट द्वारा भी आरोपीयो के खिलाफ समन भेजा है जिसमे न्यायालय ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने व् मेरे परिवार को घर में रहने की बात कही है परन्तु फिर भी संजीव कुमार शर्मा उर्फ़ राजू न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कार्य कर रहा है ।

परवाणू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारे मकान के दस्तावेज देखकर आरोपी संजीव कुमार शर्मा उर्फ़ राजू को तुरंत अवैध निर्माण रोकने व् मकान के असली मालिक को घर में रहने की व् उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान या मारपीट न करने की चेतावनी दी है ।

इसे भी पढ़ें:  परवाणू: पूजा गोयल द्वारा बांटी गई स्वास्थ्य सम्बन्धित किट

मौके पर इस पुरे मामले को देखने वाले हेडकॉन्स्टेबल सुरेंदर कुमार ने बताया की यह पूरा मामला न्यायालय में है जिस को लेकर आज न्यायालय ने दूसरे आरोपी पक्ष द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसको लेकर पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर सख्त कार्यवाही की बात कही है और जब तक न्यायालय द्वारा किसी भी तरह का फैसला नहीं आ जाता दोनों पक्ष घर में रह सकते है |

इसे भी पढ़ें:  Solan: परवाणू के पास बस में आग लगने की खबर गलत, बिजली के करंट से एक यात्री की मौत.!
Aaj Ki Khabren Solan Himachal news Solan HP update Solan latest update Solan local news Solan News Solan News today Solan samachar

Join WhatsApp

Join Now