Solan News: सोलन जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए कुख्यात आदतन तस्कर सचिन ठाकुर को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
यह कार्रवाई PIT NDPS Act 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs & Psychotropic Substances) के तहत की गई, जिसका मकसद बार-बार जमानत पर छूटने के बाद भी नशा तस्करी में लिप्त होने वाले अपराधियों पर नकेल कसना है।
जानकारी के अनुसार सचिन ठाकुर, पुत्र इंदर सिंह, निवासी गांव शिल्ली, डाकखाना दामकड़ी, सोलन, के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं, जिनमें 43 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुआ था।
जमानत पर रिहा होने के बावजूद यह शातिर तस्कर अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा। सोलन पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसे धारा 3(1) PIT NDPS Act के तहत 3 महीने के लिए जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि सोलन पुलिस ने नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए 15 आदतन अपराधियों को निवारक हिरासत में लेने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा है। इससे पहले भी पुलिस ने दो अन्य कुख्यात तस्करों, हितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू (40 वर्ष, अर्की) और नीरज शर्मा (38 वर्ष, कंडाघाट) को इसी अधिनियम के तहत जेल भेजा, जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं।
एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि सोलन पुलिस का यह अभियान नशा तस्करी की कमर तोड़ने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ निवारक हिरासत की कार्रवाई जारी रहेगी।
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