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सोलन : मुआवज़ा राशि के लिए 15 दिन में करें आवेदन

आवेदन

सोलन|
उपमण्डलाधिकारी एवं सक्षम अधिकारी भू-अधिग्रहण सोलन अजय यादव ने राष्ट्रीय राजमार्ग-05 के फोरलेन कार्य के दृष्टिगत परवाणू से शुंगल के मध्य उन भू-स्वामियों से अपने हिस्से की मुआवज़ा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह किया है जिन्हें किसी कारणवश मुआवज़ा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे भू-स्वामियों को उपमण्डलाधिकारी सोलन को 15 दिवस के भीतर आवेदन करने के लिए कहा गया है।
यह मुआवज़ा राशि उन भू-स्वामियों को वितरित की जानी है जिनकी अधिगृहित भूमि का मुआवज़ा उन्हें नहीं मिल पाया है।

इस सम्बन्ध मंे जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर सोलन जिला में परवाणू से चम्बाघाट के मध्य किलोमीटर 67 से किलोमीटर 106.700 तक 34 राजस्व महालों तथा किलोमीटर 106.700 से 131.000 तक चम्बाघाट से शुंगल के मध्य 32 राजस्व महालों में राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन एवं मार्ग को चैड़ करने के कार्य के लिए विभिन्न भू-स्वामियों की भूमि व भवनों का केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया गया है।

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अधिगृहित भूमि का मुआवज़ा अधिकांश भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है। कुछ भू-स्वामी जो कि या तो बाहर रहते हैं अथवा कुछ की मृत्यु हो चुकी है को मुआवज़ा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।

ऐसे सभी शेष भू-स्वामियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने हिस्से की मुआवज़ा राशि प्राप्त करने के लिए 15 दिन की अवधि के भीतर उपमण्डलाधिकारी सोलन को आवेदन करें। ऐसा न करने की स्थिति में मुआवज़ा राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

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