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ऊना में चरस तस्करी करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल सजा…लगाया 1 लाख जुर्माना

Published on: 7 June 2022
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

ऊना|
ऊना जिला की स्पेशल कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में हुकुम सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी सोहन लाल कौंडल और उपन्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि 11 अक्टूबर 2019 को हुकुम चंद सपोरी की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा था। वह कोहाडछन के पास पुलिस टीम को देखकर पीछे भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तलाशी में उसके बैग से 1.989 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी हुकुम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया और फिर कोर्ट में चालान पेश किया था। जिला न्यायवादी सोहन लाल कौंडल ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के उपरांत कोर्ट के जज कृष्ण कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर हुकुम सिंह निवासी कनौज (मंडी) को 10 साल की सजा सुनाने के आदेश पारित किए।

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