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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ पर 50 वर्षीय मुख्य अध्यापक को पांच साल का कारावास

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न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो कोर्ट) ने मुख्याध्यापक को अपने ही स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोष में पांच साल के कारावा स व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना ई। दोषी 50 वर्षीय रविंद्र देव निवासी गांव निरमंड तहसील निरमंड, जिला कुल्लू का निवासी है।

मामला 2018 का है। पीडि़ता आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी। दो जुलाई, 2018 को दोपहर के समय पीडि़ता सहेली के साथ लाइब्रेरी में किताबें लेने गई। जब वह किताबें लेकर अलमारी बंद करके मुड़ी तो मुख्याध्यापक उसके पीछे खड़ा था । उसने पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ कर डाली। यह देखकर पीडि़ता दंग रह गई और वहां से भाग गई।

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घटना के बारे में उसने स्कूल की अध्यापिका को बताया। अध्यापिका ने उसे यह घटना अपने माता-पिता को बताने के लिए कहा। घर आकर पीडि़ता ने यह घटना माता को बताई। पिता ने पुलिस को इस बारे में अवगत करवाया । इस पर थाना निरमंड में पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कि या गया ।

मामले की छानबी न सब-इंस्पेक्टर धर्म सिंह ने की । चालान जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदा लत में पेश कि या गया। नौ गवा हों के बयान दर्ज किए गए। रविंद्र देव को दोषी पाया और सजा सुनाई गई। पीडि़ता को सहानुभूति के तौर पर 50 हजार रुपये दिए गए। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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