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कांगड़ा: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 2 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना

Published on: 15 February 2023
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

कांगड़ा|
जिला कांगड़ा में कोर्ट -2 में न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता नरूला की अदालत ने एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने पर आरोपी कुलदीप कुमार को दोषी क़रार देते हुए 2 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता श्वेता ने बताया कि यह मामला 21 नवंबर 2010 का है।

नगरोटा बगवां पुलिस थाने के तहत एक दस साल की बच्ची अपनी आंटी के पास आई थी। उसकी आंटी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बच्ची को खट्टा खाने के लिए बुलाया। वह महिला बालिका को खट्टा देकर खुद शादी में चली गई। बच्ची जब अपनी आंटी के घर जाने लगी तो कुलदीप कुमार ने छेड़छाड़ की। बच्ची चिल्लाने लगी तो दोषी ने कहा कि अगर यह बात किसी को बताई जो जान से मार दिया जाएगा। बच्ची ने अपनी आंटी को सारी बात बताई। बच्ची का मेडिकल करवाया गया। इसमें बालिका से छेड़छाड़ की पुष्टि हो गई। बालिका की मां ने इसकी शिकायत पुलिस में की

शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जाँच की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। माननीय अदालत ने साक्षों व गवाहों के बयानों पर अरोपी को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। मंगलवार को माननीय अदालत ने धारा 354 व 506 के तहत दोषी कुलदीप कुमार को एक-एक साल की सजा व 5 हजार-5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया

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