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मंडी: जातिगत भेदभाव करने सार्वजनिक स्थान पर जाने/ सुविधा लेने से रोकने पर दो दोषीयों को कारावास एवं जुर्माना

Published on: 4 April 2023
Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

मंडी|
विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने दो व्यक्तियों; दिले राम और विजय कुमार को अनुसूचित जाति/ जनजाति के खिलाफ दुर्भावना/ घृणा की भावना को बढ़ावा देने के आपराध में 2 -2 वर्ष के साधारण कारावास और दस-दस हजार रूपये के जुर्माने की सजा और सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकने के लिए 2 -2 माह ही सजा सुनाई हैl जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, 27 फरवरी 2020 को थाना सदर में दोषी दिले राम और विजय कुमार के विरुद्ध अनुसूचित जाति/ जनजाति के खिलाफ दुर्भावना, घृणा की भावना को बढ़ावा देने और गाली गलौज करने का मामला दर्ज हुआ था।

शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी वह और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति शिवरात्रि मेले के दौरान देवरथों के साथ मंडी में स्थित एक सार्वजनिक शिक्षण संस्थान पर खाना खाने गए थे। वहां उनके ही गांव के विजय कुमार और दिले राम ने शिकायतकर्ता और दोनों अन्य व्यक्तियों को उनकी जाति के कारण कहा न बैठने से रोका था। विरोध जताने पर गाली गलौच किया था। दोषी दिले राम ने थप्पड़ मारे थे।

मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी ने अमल में लाई थी। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दायर किया था। न्यायालय ने अनुसूचित जाति/ जनजाति के विरुद्ध दुर्भावना व घृणा की भावना को बढ़ावा देने के अपराध में 2-2 वर्ष के साधारण कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा और सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकने के लिए 2-2 माह ही सजा सुनाई है। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की थी।

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