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ऑनलाइन जुआ खेलने पर हो सकती है 3 साल की जेल, लग सकता है ₹10 लाख जुर्माना भी!

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Online Gambling Ban: तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि राज्य के राज्यपाल आरएन रवि ने ‘ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है। कानून का उल्लंघन करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को घोषणा की कि राज्यपाल ने शाम के विधानसभा सत्र में ऑनलाइन जुआ बिलों पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है।

एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को अपने राजपत्र में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का कानून प्रकाशित किया। इस कानून के अलावा, ऑनलाइन खेलों को विनियमित करने के लिए एक पैनल का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जो राज्य के मुख्य सचिव से कम पद पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों।

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सदस्य सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक होंगे जिन्हें तकनीकी अनुभव है। पैनल एक शिकायत निवारण निकाय के रूप में कार्य करेगा और पैनल का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं लेगा।

तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर कानून क्या कहता है?

ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने वाले किसी भी रूप में विज्ञापन या पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेम खेलना राज्य में प्रतिबंधित है। मेन ऑनलाइन गेम रम्मी और पोकर हैं। प्रचार के लिए विज्ञापन के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले या लोगों को ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए प्रेरित करने वालों को एक साल तक की कैद या जुर्माना, जो 5 लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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तमिलनाडु में, पैसे या अन्य दांव के साथ ऑनलाइन जुए/ऑनलाइन गेम में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन महीने तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन जुआ सर्विस अन्य लोगों तक पहुंचाएगा उसे तीन साल तक के कारावास या 10 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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